राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव से पहले
चुनाव खर्च की सीमा में बढ़ोतरी कर दी है। आयोग
ने निगम के मेयर के लिए अब खर्च सीमा 16 से
बढ़ाकर 30 लाख, पालिकाध्यक्ष की छह से बढ़ाकर
आठ लाख, नगर पंचायत अध्यक्ष की दो से बढ़ाकर
तीन लाख रुपये तक कर दी है। आयोग ने जमानत
राशि और नामांकन पत्र मूल्य में कोई बदलाव नहीं
किया। बता दें कि मेयर के लिए 800 तो पार्षद व
सभासद के पर्चे का मूल्य पूर्व की भांति 400 ही
रखा गया है।
वंही इस बार प्रत्याशियों को चुनावी खर्च के ब्यौरे में नामांकनपत्र का मूल्य, जमानत राशि, मतदाता सूची खरीद का खर्च, निर्वाचन घोषणा पत्र का खर्च, पोस्टर, हैंड बिल छपवाने, चिपकवाने का खर्च, निर्वाचन कार्यालय का किराया, विज्ञापन छपवाने पर खर्च, प्रचार सभाओं पर खर्च, सभाओं के लिए पंडाल, साउंड, फोटोग्राफर, वीडियो आदि पर खर्च, महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बुलाने पर होने वाला खर्च, झंडे बैनर, निर्वाचन एजेंट आदि का पूरा खर्च देना होगा।